बिहार सरकार ने पारिवारिक भूमि बंटवारे की जटिल प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब राज्य में बंटवारा दाखिल–खारिज पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, जिससे पूरे परिवार की जमीन के लिए सिर्फ एक ही आवेदन किया जा सकेगा। यह सुविधा 27 दिसंबर से बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग दाखिल-खारिज करवाना पड़ता था, जिससे आम नागरिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को सुधार की दिशा में निर्देश दिए गए थे।
विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में टीम ने कम समय में नई व्यवस्था विकसित की और इसे बिहार भूमि पोर्टल की दाखिल-खारिज सेवा में लागू कर दिया गया। इससे आम रैयतों को काफी सहूलियत होगी। आवेदन के दौरान किसी तकनीकी समस्या आने पर नागरिक टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।
नई ऑनलाइन सुविधा के जरिए नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर जमाबंदी की स्थिति आसानी से देख सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी। सरकार ने उन लोगों से विशेष अपील की है, जिन्होंने अब तक मौखिक बंटवारा कर रखा है। ऐसे मामलों में अक्सर पारिवारिक विवाद उत्पन्न होते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आती है।
नई व्यवस्था के तहत मौखिक बंटवारे को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर कागजी रूप दिया जा सकेगा, जिससे विवादों की संभावना कम होगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रक्रिया होने से दलालों की भूमिका पर रोक लगेगी और अतिरिक्त खर्च से बचाव होगा।